लोहे के रिंग लगे हुए ट्रैक्टरों के सामान्य एवं सीमेंट सड़कों पर परिचालन किए जाने पर होगी चालानी कार्यवाही
दंतेवाड़ा, 01 अक्टूबर 2025। जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टायरों में लोहे का रिंग लगे हुए ट्रैक्टरों का उपयोग खेतों में ही किया जाना चाहिए परन्तु यह पाया जा रहा है कि टायरों में लोहे का रिंग लगे हुए ट्रैक्टर सामान्य एवं सीमेंट के सड़को में अंधाधुंध चलाये जा रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के विरूद्ध है। इसके अलावा इस आवगमन से न केवल सड़कें खराब हो रही है। साथ ही साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए जिला परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को सामान्य सड़कों में आवागमन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जवाबदार होगें। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसे ट्रैक्टर वाहनों स्वामियों से अपील किया गया है कि इन वाहनों का सामान्य सड़कों या सीमेंट के सड़को में आवगमन ना करें।