चीतल का शिकार करने वाले 7 लोगों की जमानत अर्जी खारिज
महासमुंद। जिले के गिरना टिकरापारा जंगल चीतल शिकार मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 7 आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को गिरना टिकरापारा जंगल में चीतल के शिकार का मामला सामने आया था। इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 34, 43, 44, 50 एवं 51 (एबीसी) वन परिक्षेत्र पिथौरा ने 7 आरोपियों पर कार्रवाई की है। ग्राम छिंदौली निवासी रामजी केंवट, चंदराम ठाकुर उर्फ शिकारी, सोनसाय केंवट, बिसाहू, ग्राम गिरना निवासी भगवान सिंह पटेल, भोलाराम खड़िया और ग्राम बड़ेलोरम निवासी अनादि यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने जिला सत्र न्यायालय महासमुंद में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे अपराध की गंभीरता, दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और प्रकरण के साक्ष्य नष्ट किए जाने के तर्क के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दिया।
