मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित

बालोद। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टरइन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बालोद एवं विदेशी मदिरा दुकान तथा मद्य भण्डागार बालोद को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने शासन के निर्देश बिंदु 16(16.1) के अंतर्गत जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं विदेशी मदिरा दुकान तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता को 17 जुलाई (सम्पूर्ण दिवस) को बंद रखने के निर्देश दिए है। इस अवधि मेें मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।