गांव में मारपीट, दो पक्षों पर अपराध दर्ज

महासमुंद। लाफिन कला में मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किया है। भूपेंद्र साहू ने सिटी कोतवाली में शिकायत की है कि 13 जून की रात 8 बजे हीरामन साहू के घर के सामने बड़े पापा के लड़के बसंत साहू के साथ लक्ष्मण यादव, भरत यादव, रेखा यादव, घासु यादव मारपीट की सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तो बसंत साहू गली में लहूलुहान पड़ा था, उसने पूछने पर बताया कि भरत यादव उसे फोन कर हीरामन के घर के पास बुलाया और जब वह वहां पहुंचा तो भरत यादव और उसके भाई लक्ष्मण यादव, उसकी मां रेखा यादव, उनके पिता घासु यादव ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर भरत यादव ने शिकायत की है कि गांव का बसंत साहू मुझसे 10 हजार रुपए उधार लिया था, रुपए मांगने पर आज-कल दे रहा हूं कहकर टालमटोल करता है। 13 जून को वह अपने काम पर था इस दौरान बसंत साहू ने फोन कर कहा कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, तू कहां है बता मैं वहीं आउंगा, तब उसने कहा कि मैं शाम को घर आ रहा हूं। आमने-सामने बात करते हैं। काम कर शाम करीब 7.30 बजे घर आया तो बसंत साहू मेरे घर के पास पहले से बैठा था, उसने उन्हें देखकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब उनकी माता रेखा यादव, पिता घासू राम यादव आए तो उन्हें भी गाली देते हुए मारपीट की। बीच बचाव करने पर उन पर भी डंडे से वार कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।