जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्टी निलंबित
महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कार्य में अनियमितता, निर्धारित कीमत से ज्यादा में शराब बेचने, स्टॉक में गंभीर कमी और बिक्री राशि में लाखों रुपये की गड़बड़ी को देखते हुए महासमुंद जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत की गई है।
दरअसल 29 मई 2025 को आबकारी विभाग मुख्यालय रायपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महासमुंद जिले के घोड़ारी स्थित कम्पोजिट शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर 500-500 रुपए की कुल 4 नोट यानि कुल 2000 रुपए देकर शराब खरीदने भेजा। निर्धारित कीमत 1760 रुपए के स्थान पर विक्रयकर्ता ने 2000 रुपये में शराब बेची। पूछताछ में विक्रयकर्ता ने ज्यादा कीमत पर बेचने की बात स्वीकार की। स्टॉक का भौतिक सत्यापन में 1886 नग देशी शराब मसाला की कमी और एक लाख 88 हजार रुपये की गड़बड़ी पाई गई। वहीं, बिक्री राशि की तुलना में नगदी में 3 लाख 8 हजार रुपये और अंग्रेजी शराब में एक लाख 99 हजार रुपये की कमी पकड़ में आई। इस तरह कुल 6 लाख 96 हजार रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला पकड़ में आया। जिससे प्रभारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई।
