मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 160 जोड़ों का सामूहिक विवाह 28 को

महासमुंद 26 मार्च 2024/ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महिला और बालिकाओं की उत्थान हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। जिसका लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराने जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री समीर पाण्डेय ने बताया कि 28 मार्च को प्रातः 11ः00 बजे से सामूहिक विवाह का आयोजन महासमुंद के संजय कानन उद्यान में होगा। इस विवाह आयोजन में 160 जोड़ें विवाह बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि खाद्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना डॉ. सम्पत अग्रवाल, विधायक खल्लारी द्वारिकाधीश यादव, विधायक सरायपाली चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगरा किशन पटेल एवं नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू होंगे। कार्यक्रम का आयोजन नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समस्त सदस्य गण एवं पार्षद गण, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक गणों की उपस्थिति में सम्पन्न होगा।
राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवानें के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रूपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को लड़की की शादी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और उसे किसी अन्य व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहना पड़े। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रति जोड़ा 50 हजार रूपए का व्यय किया जाएगा। इसमें प्रत्येक कन्या को 35 हजार रूपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी। विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8 हजार रुपए, इसके साथ विवाह के मौके पर वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री पर 7 हजार रुपए खर्च किए जायेंगे।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50 हजार रूपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।