21 से 23 तक शराब दुकान बंद, आदेश जारी
कोरिया 19 फरवरी 2025। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले की कई मदिरा दुकानों को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 21 को दोपहर 3 बजे से 23 को मतगणना समाप्त होने तक जिले की विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
