विद्युत विभाग ने 186 उपभोक्ताओं बिजली कनेक्शन काटे, 31 लाख से अधिक का था बकाया
महासमुंद 18 फरवरी 2025। स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन दिनों एक्शन में है। बिजली बिल बकायदारों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए महासमुंद और बागबाहरा जोन के 186 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे हैं। डिस्कनेक्शन के लिए गठित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीमों ने महासमुंद जोन के कुल 16 लाख 11 हजार 575 रुपए बकाया राशि वाले 94 उपभोक्ताओं तथा बागबाहरा शहर के कुल 15 लाख 42 हजार 441 रुपये बकाया राशि वाले 92 उपभोक्ताओं के कनेक्टशन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। बता दें कि बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल देयकों के भुगतान में विलंब होने पर उपभोक्ताओं को बार बार रिमाइंडर कराया जा रहा है। मैदानी अधिकारी व उनकी टीम बकायदार उपभोक्ताओं के पास स्वयं पहुंचकर बिजली बिल अदा करने अनुरोध भी कर रहे हैं। बावजूद जिले के कुछ उपभोक्ताओं का लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियंता महासमुंद (वृत्त) वी बी एस कंवर ने बताया कि घरेलू एवं गैर घरेलू कनेक्शनों के साथ औद्योगिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं बकाया राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि महासमुंद शहर क्षेत्र के 94 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जिन पर 16 लाख रूपए से अधिक की राशि बकाया था, ऐसे बकायदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गये हैं। इसके अलावा बागबाहरा शहर क्षेत्र के 92 उपभोक्ताओं जिन पर 15 लाख से अधिक का बिजली बिल बकाया है, उनका भी कनेक्शन काटे गए हैं।
कनेक्शन काटे जाने के बाद कुछ उपभोक्ताओं ने बकाया बिजली बिल जमा किए हैं। इस अभियान के साथ ही उपभोक्ताओं को लाइन विच्छेदन से बचने के लिए समय पर बिजली बिल राशि का भुगतान मोर बिजली ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री कंवर ने बताया कि वसूली की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
श्री कंवर ने बताया कि टीम ने महासमुंद जोन एवं उप संभाग बागबाहरा के अंतर्गत 17 फरवरी व 14 फरवरी को उक्त कार्रवाई की। इस दौरान बागबाहरा शहर के 92 उपभोक्ताओं का लाइन विच्छेदन किया गया। विच्छेदन पश्चात कुल 27 उपभेक्ताओं ने 3 लाख 65 हजार 871 रुपये का भुगतान कर दिया है। इसी तरह महासमुंद जोन के 94 उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई। विद्युत विच्छेदन पश्चात इनमें से 28 उपभोक्ताओं ने 2 लाख 91 हजार 530 रुपये का भुगतान किया है। लाइन विच्छेदित उपभोक्ताओं द्वारा यदि अनाधिकृत रूप से लाइन जोड़ी जाती है तो विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए बकाया बिजली बिल की राशि हर माह भुगतान करें।
