मतदान के दो दिन पहले से शुष्क दिवस घोषित

महासमुंद 14 फरवरी 2025। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, मतदान के प्रथम चरण के लिए 15 की दोपहर 3 बजे से 17 को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र बसना एवं सरायपाली, द्वितीय चरण के लिए 18 को दोपहर 3 बजे से 20 को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र पिथौरा एवं बागबाहरा तथा तृतीय चरण के लिए 21 को दोपहर 3 बजे से 23 को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र महासमुंद में संपूर्ण दिवस के लिए ’शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।