गांजा परिवहन, विशेष न्यायाधीश ने 2 व्यक्ति को सुनाया 5-5 साल की सजा
महासमुंद। गांजा परिवहन के मामले में दो व्यक्तियों को आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढोढरकसा निवासी बसुदेव सांडे (23), अनिल सिदार (38) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।) (ख) के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 7 जनवरी 2019 को सांकरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पैशन प्रो बाइक क्रमांक सीजी 06 एफ 0964 को रोका। पूछताछ करने पर बाइक चालक ने अपना नाम बसुदेव सांडे तथा पीछे थैला लेकर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल सिदार बताया। बाइक की तलाशी लेने पर उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके पास रखे सफेद थैले से साढ़े 4 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए मामला विवेचना उपरांत कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।