आपराधिक प्रवृत्ति वाला सैफ जिला बदर

कोंडागांव, 20 जनवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने मरारपारा निवासी सैफ खान उम्र 28 वर्ष को एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में उनके विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला बदर की कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। सैफ खान को कोंडागांव जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।

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