गांजा तस्करी के दो मामले में 4 को सजा
महासमुंद। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) शोभना कोष्टा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली के न्यायालय ने दो अलग अलग प्रकरणों में दोषी पाते हुए दण्डित किया है। थाना सरायपाली में दर्ज अपराध कमांक 19/2018 में धारा 20 (बी) नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत आरोपी विक्की उर्फ कमलकांत लम्बर थाना सरायपाली एवं पप्पू उर्फ ताराचंद साहू लोहरीनडीपा थाना सरायपाली के संयुक्त कब्जे से जब्त 5 किलो 700 ग्राम गांजा के दोषी को 14 जनवरी को 5-5 वर्ष का कारावास एवं 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं एक अन्य प्रकरण थाना बसना के अपराध क्रमांक 168/2023 धारा 20 (4) नारकोटिक एक्ट में आरोपी परमेश्वर बरेठ एवं दिलीप कुमार राठौर दोनों निवासी ग्राम अफरीद थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा छग को उसके संयुक्त कब्जे से जब्त गांजा 50 किलो 100 ग्राम पर दोषी पाते हुए 16 जनवरी 2025 को 14-14 वर्ष कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
