बेमेतरा के 14 निर्वाचन क्षेत्र विभाजित, दावा / आपत्ति 8 नवंबर तक वि

बेमेतरा 30 अक्टूबर 2024/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रणबीर शर्मा, कलेक्टर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ दो में अंकित जिला को स्तंभ तीन में वर्णित बेमेतरा के 14 निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित किया है ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई दावा / आपत्ति दिनांक 08.11.2024 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।