सुरक्षित बचपन अभियान के तहत स्कूली बच्चों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बेमेतरा 27 अक्टूबर 2026/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के मार्गदर्शन में जिले में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ का सघन संचालन किया जा रहा है।
अभियान का शुभारंभ 10 अक्टूबर 2026 को किया गया था। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक जिले के विद्यालयों में एक सप्ताह का विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी शुभम नामदेव, अतिरिक्त द्वितीय न्यायाधीश कु. प्रज्ञा वैष्णव, अतिरिक्त तृतीय न्यायाधीश तथा अतिरिक्त चतुर्थ न्यायाधीश कु. ज्योति शर्मा की उपस्थिति में आज जिले के प्रमुख विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
अभियान अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर बेमेतरा, इंडियन पब्लिक स्कूल बेमेतरा, शासकीय हाई स्कूल कोबिया, एम्बो पब्लिक स्कूल बेमेतरा, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल बेमेतरा एवं स्वामी आत्मानंद हिन्दी उत्कृष्ट कन्या विद्यालय बेमेतरा में शिविर आयोजन किया गया।
शिविर में विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत जानकारी दी गई। इस अभियान की मुख्य थीम “मेरा बचपन – मेरा अधिकार” रही।
बच्चों को बाल अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श (Good Touch-Bad Touch) की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा, लैंगिक अपराधों की रोकथाम तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण की स्थिति में सहायता लेने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में वे तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को सूचना दें तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें।
इसी कड़ी में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति साजा कु. माला यादव की उपस्थिति में जीनियस पब्लिक स्कूल साजा में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं समस्त अधिकार मित्र उपस्थित रहे।