चक्रवाती तूफान ’अर्नब’ के मद्देनजर जिले में 27 से 30 अक्टूबर तक अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जारी हुआ आदेश, आवश्यक कार्यों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
बालोद, 26 अक्टूबर 2026/चक्रवाती तूफान ’अर्नब’ के प्रभाव से जिले में 27 से 29 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षा एवं आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। साथ ही, मुख्यालय छोड़ने से पहले भी कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि खराब मौसम के दौरान आवश्यक प्रशासनिक कार्यों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की जा सके।
जिला प्रशासन ने मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सतर्क रहने और सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की अपेक्षा की है।
