विभिन्न शर्तो के अधीन सी.बी.जी. संयंत्र निर्माण हेतु 25 वर्षीय रिहायती लीज पर भूमि आबंटित

दुर्ग, 09 अक्टूबर 2026 / राज्य शासन के कैबिनेट बैठक एवं छ.ग. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर के पत्र के परिपालन में जिला स्तरीय समिति की बैठक द्वारा अनुमोदन के आधार पर रा.प्र.क्र.202605104000053/119-(4) वर्ष 2025-26 में पारित आदेश के तहत ग्राम खेरधा प.ह.नं. 03. तह. अहिवारा जिला दुर्ग अंतर्गत स्थित खसरा नं. 1329 क्षेत्रफल 17.400 हे. का भाग 2.840 हे. अर्थात 07.00 एकड़ सम्मिलित चारागाह की शासकीय भूमि उप महाप्रबंधक, सी.बी.जी. परियोजना भिलाई ई एंड डी पश्चिम, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड विपणन कार्यालय, नया ब्लाक कार्यालय, बी.पी.सी.एल. शिवड़ी के कैम्पस, शिवडी फोर्ट रोड शिवडी (पूर्व) मुम्बई को सी.बी.जी. संयंत्र निर्माण प्रयोजनार्थ विभिन्न शर्तों के अधीन 1.00 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से 28400.00 वार्षिक लीज राशि निर्धारित करते हुए 25 वर्षीय रियायती लीज पर आबंटित किया गया है। तत्संबंध में तहसीलदार अहिवारा द्वारा विधिवत राजस्व प्रकरण दर्ज कर आवश्यक जांच कर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रेषित प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा आबंटन हेतु असहमति को खारिज किया गया है। क्योंकि ग्राम में चराई का रकबा पर्याप्त (02 प्रतिशत से अधिक) है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के ज्ञा.क. 2605/21/टीएल/सात-1/2017 दिनांक 10.05.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क. 116/2010 पक्षकार छ.ग. शासन विरुद्ध राजस्व मण्डल एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में शामिलात चरागन की भूमि को शासकीय भूमि माना गया है, जिसके आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का आबंटन सी.बी.जी. संयंत्र निर्माण प्रयोजनार्थ किया गया है। आबंटित भूमि के लीज के शर्तों में यह उल्लेखित है कि लीजधारी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 194 एवं अन्य समस्त सुसंगत अनुषांगिक प्रभावी नियमों का पालन करना होगा। इस प्रकार सी.बी.जी. संयंत्र निर्माण हेतु आबंटित उपरोक्त भूमि का आबंटन विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है एवं किसी प्रकार का प्रदूषण फैलने का कोई खतरा नहीं है।