जिले में एनालॉग पनीर पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
दंतेवाड़ा में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को दिए गए निर्देश
दंतेवाड़ा, 04 अगस्त 2026। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा जोखिम मूल्यांकन, उपभोक्ता हितों, निष्पक्ष व्यापार व्यवहार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पनीर एनालॉग अथवा गैर-दूध खाद्य उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध उन गैर-दूध उत्पादों पर लागू होगा जो पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों की नकल करते हैं। इसके मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दंतेवाड़ा ने जिले के सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं, जिनमें निर्माता फर्म, डेयरी इकाइयाँ, होटल, रेस्टोरेंट, थोक एवं फुटकर विक्रेता शामिल हैं, को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय तत्काल बंद करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन निर्माता फर्मों के लाइसेंस में एनालॉग उत्पाद अंकित हैं, उन्हें आवश्यक संशोधन कराते हुए इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में जिला पंचायत दंतेवाड़ा में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों तथा अन्य खाद्य कारोबार कर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने आयुक्त के प्रतिषेध आदेश की जानकारी देते हुए एनालॉग पनीर की पहचान, खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जन जागरूकता के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा से संबंधित आई.ई.सी. सामग्री (फ्लेक्स) का भी वितरण किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के पालन की निगरानी के लिए जिले में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के पश्चात खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नकुलनार क्षेत्र स्थित क्षीर सागर मिल्क बूथ, शिवांश होटल, कन्हैया स्वीट्स तथा किरंदुल के पूनम होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहीं भी एनालॉग पनीर अथवा प्रतिबंधित डेयरी उत्पाद का उपयोग या भंडारण नहीं पाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कहीं एनालॉग पनीर अथवा अन्य प्रतिबंधित गैर-दूध उत्पादों का निर्माण, विक्रय या उपयोग किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
