छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्तशुदा वाहन राजसात
राजनांदगांव 24 जुलाई 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर खरबी सांई बाबा नगर नंदन वन नागपुर महाराष्ट्र निवासी प्रमेश बाघमारे के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन मैक्स पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 40-7511 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ग्राम चिरचारीकला से जप्त वाहन में 8 नग गौवंश को बिना चारा पानी के कू्ररतापूर्वक कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था।
