RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का सुनहरा अवसर
गरीब, दिव्यांग और वंचित बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला
22 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
सुकमा, 20 जूलाई 2026/शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C)के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में कक्षा पहली की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तृतीय चरण की प्रक्रिया 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक संचालित होगी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अनाथ, एचआईवी पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा। जिला सुकमा के 19 निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अभिभावक जन सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था अथवा जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष रूप से CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के प्रवेश पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास ऐसे पात्र परिवार हैं, तो उन्हें इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाने में सहयोग करें।
प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा पात्रता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जैसे बीपीएल सर्वे सूची, जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि तैयार रखने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इस योजना के माध्यम से निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिनकी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। ऑनलाइन आवेदन https://rte.cg.nic.in/Login.aspx में किया जा सकता है। अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, नोडल अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुकमा से संपर्क किया जा सकता है।
