उद्यानिकी फसलों का बीमा प्रारंभ

अम्बिकापुर 20 जुलाई 2026/ उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए उद्यानिकी विभाग में उद्यानिकी फसलों के बीमाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य मौसम के प्रतिकूल घटकों (जैसे अनियमित वर्षा, अत्यधिक तापमान, ओलावृष्टि व कीट व्याधि) में उद्यानिकी फसलों को होने वाले आर्थिक नुकसान को सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
अधिसूचित फसलें और निर्धारित प्रीमियम-
उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग में खरीफ मौसम के तहत जिले की प्रमुख उद्यानिकी फसलों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, अमरूद, केला और पपीता को बीमा के दायरे में शामिल किया गया है। योजना के तहत कृषकों को कुल बीमा राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम अंशदान के रूप में जमा करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी।
ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिए पात्रता और अंतिम तिथि-
इस योजना का लाभ जिले के सभी ऋणी (जिन्होंने बैंक में मौसमी कृषि ऋण लिया है) और अऋणी (स्वयं के व्यय पर खेती करने वाले) भू-धारक व बटाईदार किसान उठा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा, यदि कोई ऋणी किसान योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित आवेदन देना होगा। खरीफ 2026-27 के लिए बीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन केन्द्र-
इच्छुक किसान अपने नजदीक कार्यालय उद्यान अधीक्षक, शासकीय उद्यान रोपणी अथवा उद्यानिकी विभाग में पदस्थ मैदानी अमला, ग्रा.उ.वि.अधिकारी/प्रक्षेत्र सलाहकार/माली अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC/लोकमित्र केन्द्र) या अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति (आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य), भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 और पी-2 खसरा नकल), बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, फसल बुआई या प्रस्तावित फसल बोने का स्व-घोषणा पत्र होना जरूरी है।
मौसम की अनिश्चिता और नुकसान की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग ने सरगुजा जिले के सभी उद्यानिकी कृषकों से अपील किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें। किसी भी समस्या या अधिक जानकारी के लिए किसान राष्ट्रीय हेल्प लाईन नम्बर 14447 पर संपर्क कर सकते है।