आरोपी सोमेश वैष्णव को कलेक्टर ने किया जिलाबदर

-सीमावर्ती जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि तक बाहर
दुर्ग, 07 जुलाई 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने आरोपी सोमेश वैष्णव के आपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चौन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी सिंह के आदेशानुसार सोमेश वैष्णव पिता स्वर्गीय गन्नू दास वैष्णव, उम्र 37 वर्ष, साकिन ग्राम अंजोरा, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग (छ.ग.) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही बदमाश सोमेश को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी की बिना अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक सोमेश वैष्णव वर्ष 2002 से लगातार अपराध की दुनिया में कदम रखे हुए है। आरोपी के विरुद्ध लूट, अपहरण, उदण्डता करना, लोगों को मारना-पीटना, अवैध रूप से हथियार रखकर शराब की बिक्री करना एवं लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने जैसे कई गंभीर अपराध करने की आदत है। आरोपी के विरुद्ध थाना पुलगांव में कई अपराध पंजीबद्ध हैं और समय-समय पर पुलिस द्वारा धारा 151/107, 116(3) एवं धारा 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, फिर भी उसके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया है। आरोपी के इस आतंक से आम जनता और न्यायालय के गवाह भी डरे व भयभीत रहते हैं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। प्रकरण में पुलिस चौकी अंजोरा व थाना पुलगांव से प्राप्त साक्ष्यों तथा अभियोजन के कथनों का बारीकी से अनुशीलन करने के पश्चात, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह ने क्षेत्र में लोक व्यवस्था व शांति बनाए रखने हेतु आरोपी सोमेश वैष्णव के विरुद्ध यह जिलाबदर की सख्त कार्यवाही की है।

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