वर्षा ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर लगा प्रतिबंध
बिलासपुर, 10 जून 2026/जिले में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंधित लगाया गया है। उप संचालक मछली पालन ने बताया कि जिले के सभी तालाबों एवं जल स्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर 25 हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।
