पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट्स उपभोक्ताओं को दिशा-निर्देश जारी
बालोद, 22 मई 2026/राज्य शासन द्वारा पश्चिम एशियाई संकट के उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट्स उपभोक्ताओं को इसके विक्रय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं संरक्षण विभाग के सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां तथा समानांतर विपणनकर्ता कंपनी के पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट संचालक द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति, विक्रय सीधे उपभोक्ता के वाहन की टंकी में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रिटेल आउटलेट संचालक द्वारा ड्रम, बोतल, जेरीकेन में पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देशों का उल्लंघन करने पर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खंड 2 के उपखंड (थ) के अंतर्गत ’अप्राधिकृत विक्रय’ मान्य किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
इसके साथ ही रबी सीजन की फसल कटाई तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों के संदर्भ में प्रदेश के कृषकों की डीजल की मांग तथा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित ऐसे समस्त रेल्वे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण संबंधी समय-सीमा में पूर्ण किये जाने वाले शासकीय कार्यों तथा कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत (यथा अस्पताल, मोबाईल टॉवर आदि) के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छुट दी गई है। इसके साथ ही कृषकों तथा कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत मांग के परीक्षण उपरांत रिटेल आउटलेट संचालक से सुरक्षा मानकों के अनुरूप ग्राहकों के लिए विक्रय की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में यह आदेश ततकाल प्रभावशील हो गया है।
