आकाश साहू को तीन माह के लिए किया गया जिला बदर

राजनांदगांव 22 अप्रैल 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव ने पुलिस विभाग राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बख्तावर चाल तुलसीपुर गली नंबर 1 वार्ड नंबर 17 थाना कोतवाली राजनांदगांव निवासी आकाश साहू के आपराधिक गतिविधियों का अन्य कानूनी प्रावधानों से रोकथाम नहीं होने तथा अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 माह के लिए राजनांदगांव जिले के चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। आकाश साहू को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर राजनांदगांव जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 3 माह की कालावधि अर्थात 23 जुलाई 2026 के पहले प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए है। आदेश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक राजनांदगांव जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनिमय 1980 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।