पोटाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा की प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई
सुकमा, 22 मार्च 2026/जिले के विकासखंड छिंदगढ़ अंतर्गत संचालित पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा में मध्याह्न भोजन के दौरान घटित दुर्घटना के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 फरवरी को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन तैयार करते समय हुई दुर्घटना में 2 छात्राएं एवं 3 रसोइया गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की जांच कराई गई।
जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित प्राचार्य श्रीमती राजमेन कुजूर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण उपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और विद्यालय प्रमुख के रूप में दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई। कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) के विपरीत पाया गया।
उक्त परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा श्रीमती राजमेन कुजूर (मूल पदरू व्याख्याता) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई हैकृ
प्राचार्य प्रभार से मुक्ति आवासीय विद्यालय पोर्टाकेबिन बालाटिकरा से तत्काल प्रभाव से हटाया गया
नई पदस्थापना शासकीय हाई स्कूल कांजीपानी, विकासखंड छिंदगढ़ में अध्यापन कार्य हेतु स्थानांतरित
आर्थिक दंड एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) असंचयी प्रभाव से रोकी गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
