मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आयोजित साप्ताहिक तृतीय बैठक संपन्न
दुर्ग, 13 जनवरी 2026/ निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता दिनांक 01.01.2026 के संबंध में दिनांक 13.01.2026 को जिले के समस्त विधानसभा 62- पाटन, 63- दुर्ग ग्रामीण, 64- दुर्ग शहर, 65- भिलाई नगर, 66- वैशाली नगर, 67-अहिवारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आयोजित की गयी।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिरेन्द्र सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के समस्त विधानसभा 62-पाटन, 63-दुर्ग ग्रामीण, 64-दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66-वैशाली नगर, 67-अहिवारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर के निर्देश के परिपालन में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में दावा आपत्तियों की सूची साझा किये जाने एवं विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी साझा किये जाने साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कण्डिकावार जानकारी उपलब्ध कराई गयी।
आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत मतदाता सूची का दिनांक 23.12.2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का उददेश्य निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई अवैध नागरिक न जुड़े एवं भारत के वैध नागरिक न छूटे, जिससे मतदाता सूची शुद्ध हो। एसआईआर के तहत मृत एवं अन्यत्र निवासरत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए तथा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में नए मतदाताओं का नाम फार्म-6 भरकर नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सके एवं मतदाता सूची में त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 का उपयोग कर, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य में सम्पन्न कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में जिले अंतर्गत मतदाता केंद्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका दायित्व निभाया जा रहा है।
प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in लिंक के माध्यम से अपना नाम सर्च कर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, भाग संख्या एवं मतदता सरल क्रमांक सर्च कर सकते हैं। दिनांक 23.12.2025 से मतदान केन्द्रों में दावा आपत्तियों के संबंध में प्ररूप 9, 10, 11, 11फ एवं 11ख संबंधितों को उपलब्ध कराया गया। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद प्राप्त दावा आपत्तियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 के तहत मतदाताओं के अर्हता के अनुसार उनकी पात्रता के जांच, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बी.एल.ओ. रिपोर्ट के आधार पर जांच करते हुए प्रस्तावित मतदाता को नोटिस जारी करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट हों, उन्हें ईसीनेट में अपलोड किया जायेगा।
साथ ही राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को फार्म-6 एवं घोषणा पत्र बी.एल.ए. को प्रदाय किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया। ऐसे मतदाता जिन्हे सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है ये मतदाता स्वयं ही वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज ई-सिग्नेचर कर अपलोड करने के विकल्प के संबंध में अवगत कराया गया। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा निर्देशित प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में उपस्थित होने हेतु अनुरोध भी की गई है।
