राष्ट्रीय पेसा दिवस 24 दिसम्बर को, विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर 23 दिसंबर 2026/ राष्ट्रीय पेसा दिवस का आयोजन बुधवार 24 दिसम्बर को किया जाएगा, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में उक्त तिथि को विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने दिए हैं। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर राष्ट्रीय पेसा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं।
कलेक्टर ने संचालक पंचायत से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए उक्त पत्र में निर्देशित किया है कि 24 दिसम्बर को विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर पांचवी अनुसूची क्षेत्र के पेसा ग्रामों में इसके अधिनियम/नियम के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाए। साथ ही पेसा नियमों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने विभिन्न वीडियो, पाम्प्लेट, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन एवं संचार प्रौद्योगिकी सामग्री के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। इसमें राजस्व, आबकारी, वन, पुलिस, खनिज जैसे विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एजेण्डा अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करके विशेष ग्रामसभा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसके तहत आयोजित गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित कर निर्धारित प्रपत्र में 25 दिसम्बर को अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।
‘विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ का व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
कलेक्टर ने उक्त दिवस को आयोजित होने वाली ग्रामसभा में अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में नवीन योजना ‘विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (व्हीबी-जी राम जी) का प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के संबंध में जनजागरूकता के लिए विशेष ग्रामसभा आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि विशेष ग्रामसभा के लिए गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। इसकी तिथि एवं समय का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अलावा ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों और कमजोर समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा ‘विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (व्हीबी-जी राम जी) के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं 2047 में विकसित भारत के विजन पर चर्चा व मार्गदर्शन करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।