आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर 16 दिसंबर 2025/ कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में मृतक के आश्रित को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम चाउरगांव निवासी 19 वर्षीय भूपेन्द्र कुमार पुंगाटी की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित संताराम पुंगाटी और श्रीमती मनारी बाई के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।