एसआईआर की तिथि बढ़ी, 18 दिसंबर तक बीएलओ लेंगे गणना प्रपत्र

कोरिया 15 दिसम्बर 2025/ भारत निर्वाचन आयोग ने 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में राज्य में संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समय-सीमा में एक सप्ताह की वृद्धि करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत अब 18 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं से गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) प्राप्त करेंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गणना चरण (एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की अवधि) एवं मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण/पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया 18 दिसंबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी। इसके पश्चात कंट्रोल टेबल का अपडेशन एवं प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची की तैयारी की अवधि 19 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है।
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के पश्चात दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रहेगी। वहीं नोटिस चरण (नोटिस जारी करना, सुनवाई, सत्यापन एवं दावा-आपत्तियों का निराकरण) 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। मतदाता सूचियों के हेल्थ मापदंडों की जाँच 17 फरवरी 2026 तक की जाएगी तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत जिले की प्रत्येक विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं एवं ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची की गहन समीक्षा की जा रही है। संबंधित सूचियाँ राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा भी की जा रही हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बीएलए के माध्यम से मतदान केंद्रवार बीएलओ के साथ बैठकों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सूक्ष्म अवलोकन कर स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्णता अथवा गलत प्रविष्टि की जानकारी 18 दिसंबर 2025 तक संबंधित बीएलओ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।