फर्जी जाति प्रमाण से शासकीय सेवा पाने की शिकायत पर ईई ने किया नोटिस जारी
महासमुंद। पिथौरा जल संसाधन विभाग में पदस्थ उप संभागीय अधिकारी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा और पदोन्नति का लाभ लेना का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत के बाद कार्यपालन अभियंता ने नोटिस जारी किया है।
महासमुंद जिले के पिथौरा के जल संसाधन विभाग में पदस्थ लीलाधर रायकवार पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने और पदोन्नति का लाभ लेने का गंभीर आरोप लगा ह। जिसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता गेवेन्द्र काले छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में की है। इस पूरे मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता अजय कुमार खरे ने नोटिस जारी किया है। शिकायत में बताया गया है कि, लीलाधर रायकवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है जहां उनकी जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं आती है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में दर्ज है। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शासकीय सेवा और पदोन्नति का लाभ लिया है इस प्रकरण को लेकर उच्च कार्यालय में शिकायत की गई है। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग महासमुंद द्वारा लीलाधर रायकावर को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने  यह भी मांग की है कि यदि जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी 468 कुट रचना और 471 कुट रचित दस्तावेजों का उपयोग के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
