विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य 4 नवंबर से होगा प्रारंभ

आज 28 अक्टूबर से कवायद शुरू
बालोद, 28 अक्टूबर 2025/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज 28 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ सहित देश के कुल 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य 04 नवंबर से प्रारंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज 28 अक्टूबर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस कार्य को 07 फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को त्रुटिरहित ढंग से एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु आज संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की वर्चुअल बैठकर लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के संबंध में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के कुल 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 04 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य प्रारंभ करने हेतु कवायत शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आज वर्चुअल बैठक लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रक्रिया एवं उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। उन्होेंने बताया कि इस दौरान इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची में नामों की शुद्धता, नए नाम जोड़ना, काटना, सुधार करना और स्थानांतरण सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीएलओ के द्वारा मतदाता के द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का काम किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6, 7, 8 में आवेदन कर (नया नाम जोड़ना, हटाना, सुधार करना) आदि कार्य किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया हो तो वह ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर 01 महीने तक अपील कर सकते हैै। इसके लिए वे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी अपील कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत एवं सहायता के संबंध में हेल्पलाईन नंबर 1950 पर सपंर्क अथवा संबंधित बीएलओ एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इस कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।