प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के तहत समिति हुई गठित

दंतेवाड़ा, 23 जुलाई 2025। पी.सी.पी.एन.डी. कार्यक्रम अंतर्गत प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनिमय और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर पूर्व में गठित समिति में सम्मिलित अधिकारी के स्थानांतरण होने के कारण समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके, जिला नोडल अधिकारी (पी.एन.डी.टी.) डॉ. एस. मण्डल, शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉ. नमन साखंला, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रावली, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार बघेल, अधिवक्ता दिनेश राठौर, जन संपर्क अधिकारी रंजीत पुजारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक सोनी, जिला सलाहकार (पी.एन.डी.टी.) अंकित सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती बबीता पाण्डे, सामाजिक कार्यकर्ता दशाराम नाग शामिल रहेगें। इस संबंध में जिला सलाहकार समिति का बैठक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभा कक्ष में दिनांक 25 जुलाई 2025 को दोपहर 03 बजे से आयोजित किया गया है।