दो मारपीट के मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

महासमुंद। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग मारपीट के मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पहले मामले वार्ड नंबर 01 शंकर नगर निवासी शहबाज खान ने पुलिस को बताया कि वह पुराना हॉस्पिटल के पास भूषण होटल से काम करके रात्रि करीब 9.30 बजे अपने घर आ रहा था, उसी समय उसने देखा कि कुछ लोग उसके भाई गुलजार खान के साथ महासमुंद रेलवे पटरी के पास गाली गलौज मारपीट कर रहे थे। जब उसने पास जाकर देखा तो पंकज यादव, चीकू यादव व अन्य उसके दोस्त थे। जब वह झगड़ा शांत कराकर वापस अपने भाई गुलजार को लेकर घर आ रहा था, उसी समय पंकज यादव, चीकू यादव व अन्य उसके दोस्त फिर से उसके घर के पास आये और सभी ने उसे तथा उसके भाई सद्दाम खान एवं गुलजार के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में वार्ड नंबर 14 डॉ. लालवानी गली निवासी केसरीचंद साहू शिकायत दर्ज कराई कि 24 जून को अपने बेटे नागेंद्र कुमार साहू के साथ सब्जी बेचने के लिये सब्जी मार्केट महासमुंद गए थे, रात 8:30 बजे तक घर आ आए और खाना खाकर मेरा बेटा बस स्टैंड की ओर टहलने निकल गया । रात्रि 9 से 10 बजे के बीच महासमुंद रैन बसेरा बस स्टैंड के पीछे दीपक यादव के साथ सुलेमान खान व एक अन्य का विवाद हो रहा था तथा जिसे नागेंद्र के द्वारा वाद विवाद क्यों कर रहे हो कहने पर तू कौन होता है मुझे बोलने वाला बोलते हुए नागेंद्र को सुलेमान खान ने उठाकर जमीन में पटक दिया तथा दोनों आरोपियों ने एक राय होकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।