नबालिग से झांसा देकर बलात्करा, 20 साल की कैद
गरियाबंद 27 जून 2025। फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार मामलें), के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने नाबालिग बालिका को शादी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रामनारायण महंत उर्फ रामू (27) निवासी थाना फिंगेश्वर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
मामले के संबंध में शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक एच. एन. त्रिवेदी ने बताया कि नाबालिग बालिका/पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके माँ-पिता कमाने-खाने के लिए बाहर रहते हैं, बीच-बीच में मिलने आते हैं, वह अपने छोटे भाई-बहन के साथ गाँव में अपनी दादी के पास रहती हैं। आरोपी रामनारायण महंत उसके घर आता-जाता रहता था कि पिछले वर्ष होली के दिन आरोपी ने पीड़िता को प्यार करता हॅू शादी कर पत्नी बनाकर रखूँगा कहने पर पीड़िता ने उसे अभी छोटी हॅू कहकर मना कर दी। उसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने बहला फुसला कर पीड़िता को नाबालिग जानते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और घटना को किसी को मत बताना कहकर मारने की धमकी भी दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा अपने माँ-पिता को बताने व रिपोर्ट लिखाये जाने पर थाना फिंगेश्वर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, तथ्य एवं अपराध की गंभीरता पर विचार कर नाबालिग पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दंडित किया गया हैं।
