15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

दंतेवाड़ा, 16 जून 2025। कार्यालय मछली पालन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतः प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कलर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में दिनांक 16 जून 2025 से 15 अगस्त, 2025 तक मास्याखेट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है।