दो गांजा तस्कर को 8-8 साल का कारावास

महासमुंद। सरायपाली में गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीस पंकज आलोक तिर्की ने दो लोगों को 8-8 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक बसना थाना के सहायक उप निरीक्षक जयंत बारीक ने विगत 7 सितंबर 2023 को पेट्रोलिंग के दौरान पलसापाली बेरियर के पास ऑटो क्रमांक ओडी 17 टी 0867 को रोक कर हिरण्य ध्रुवा, अव्यक्त मिश्रा व बगीस साकेत से 13 किलो गांजा बरामद किया था। कार्रवाई उपरांत न्यायालय में उनके द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश तिर्की के न्यायालय ने प्रकरण में दोषी पाते हुए दो अव्यक्त मिश्रा और बगीस साकेत को सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी हिरण्य ध्रुवा के फरार हो जाने के कारण उसके संबंध में निर्णय स्थगित रखा है। उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार शर्मा ने दी है।