क्रमोन्नत वेतन देने की घोषणा तत्काल लागू हो
महासमुंद। लंबे समय से सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की गुहार लगा रहे प्रदेश के सहायक शिक्षकों को सोना साहू क्रमोन्नत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर एसएलपी को खारिज कर दिया। शिक्षकों के हक में ऐतिहासिक निर्णय आने के बाद शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय सचिव ईश्वर चंद्राकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के हित में परिणाममूलक निर्णय दिया है। अब न्यायपालिका के निर्णय अनुसार क्रमोन्नत वेतन आदेश जारी कर सौगात देनी चाहिए। जो वादा सरकार ने मोदी की गारंटी में किया था आज उसको कानूनी रूप से पूरा करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को खारिज कर शिक्षकों के हक में शानदार निर्णय दिया है जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बख्श ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए क्रमोन्नत वेतन देने की घोषणा तत्काल करनी चाहिए।
