मारपीट के तीन मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

महासमुंद। जिले के अलग-अलग थाने में मारपीट के तीन मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
ग्राम पंडरीपानी में पति-पत्नी के साथ मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को पंडरीपानी निवासी विमला विश्वकर्मा ने बताया कि 6 फरवरी की रात करीब 11 बजे घरेलू बात को लेकर पति के साथ विवाद हो रहा था। इसी दौरान गांव के चमार सिंह सिदार, जगमोहन सिदार, बालचंद सिदार, किरीसाय विश्वकर्मा आए और क्यों विवाद कर रहे हो कहा। तब उनके पति ने उन लोगों से कहा कि हम पति-पत्नी में विवाद हो रहा है तो तुम लोगों को इससे क्या मतलब है। बाद सभी ने एक राय होकर गाली- गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए पति से मारपीट करने लगे। वह जब बीच बचाव करने गई तो बालचंद सिदार ने धक्का देकर पर गिरा दिया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दूसरे मामले में संतोषी मंदिर के पास निवासी हेमंत भोसले ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 5 फरवरी की रात करीब 9.30 बजे उनके घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो छोटा भाई गजाधर भोसले उसे पुराने विवाद को लेकर गालियां देने लगा, मना किया तो गजाधर भोसले ने मारपीट की । बीच बचाव करने आए दुर्गेश राव के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
दंपत्ति से मारपीट
बोड़रीदादर निवासी सुकमत बाई बरिहा (60) मारपीट से आई चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उनके परिवार का गांव के बल्लाराम बरिहा के साथ पुराना विवाद है। 5 फरवरी की रात करीब 8 बजे बल्लाराम बरिहा उनके घर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए राड से महिला के सिर में मारा, जब उनके पति ने बीचबचाव किया तो रॉड से मारने लगा। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 331(2), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।