3 लाख का महुआ शराब और लहान जब्त

महासमुंद । जिले के आबकारी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को सांकरा के ग्राम अंसुला में अंतरा नाला के किनारे सरार में लावारिस हालत में चार चढ़ी हुई भट्टी में सफेद प्लास्टिक पॉलीथीन में 408 लीटर महुआ शराब और 5750 किलो महुआ लहान जब्त किया है। जिसकी कीमत 3 लाख 69 हजार 100 रुपये बताई जा रही है। मौके से 7 घरेलू सिलेंडर और चूल्हा भी बरामद किया गया है। अवैध रूप से शराब बनाने वाले अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के समक्ष ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने और बनाने की शिकायत की थीं। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आबकारी विभाग को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी तथा मंडल प्रभारी दीपक ठाकुर के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त सांकरा के ग्राम अंसुला में अंतरा नाला के किनारे सरार में छापामार कार्रवाई की गई।
इस दौरान वहां लावारिस हालत में बड़े बड़े चार चढ़ी हुई भट्टी में गंज और सफेद प्लास्टिक पॉलीथीन में कुल 408 लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत 81600 रुपये एवं 23 नीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में महुआ लहान प्रत्येक में 250 किलोग्राम कुल 5750 किलोग्राम, जिसका बाजार मूल्य 2, 87, 500 रुपये कुल 3,69,100 रुपए की मदिरा एवं सामग्री बरामद कर जब्त की गई। साथ ही 7 नग गैस सिलेंडर और 5 नग चूल्हा सेट को खाद्य विभाग के द्वारा जब्त किया है। उक्त सामग्री और शराब के संबंध में पतासाजी करने पर स्वामित्व के संबंध में पता नहीं चल पाया। जांच परीक्षण के बाद शराब को जब्त कर महुआ लहान को मौके पर ही नष्टीकरण किया गया। आबकारी विभाग ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अवैध शराब बनाना आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (च), 34 (2 ) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

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