स्कूली बच्चों को दी विधिक जानकारी

महासमुंद। शा.उ.मा. विद्यालय खल्लारी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व्यवहार न्यायालय बागबाहरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनाश टोप्पो थे। अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला व न्यायालय स्टाफ भी उपस्थित रहे। प्राचार्य सुश्री सविता चंद्राकर ने विद्यालय परिवार की ओर से न्यायाधीश अविनाश टोप्पो का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर नवमीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया। अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला।
मुख्य वक्ता प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश टोप्पो ने छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत लैंगिक अपराधों के लिए कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। उन्होंने सायबर फ्राड के तहत होने वाले समसामयिक अपराधों पर कहा कि तकनीक के इस युग में सुविधाओं के साथ – साथ जोखिम की संभावना भी रहती है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग का सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने बिना लाइसेन्स के वाहन चलाने वालों, नाबालिग छात्र – छात्राओं द्वारा दुपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई सहित अन्य जानकारी दी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता तारेश साहू, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमनदास वैष्णव, पूर्व समिति सदस्य मिल्लुराम साहू, इन्द्रकुमार चौहान, व्याख्याता सुमन चन्द्राकार, लक्ष्मीधर चन्द्राकार, भूषण सिरमौर, मनोज साहू, देवकुमार साहू, राजेन्द्र चौहान, सुभाष साहू, पुरी हरपाल, वंदना कोटांगले, सरोज सिंह मर्सकोले, वेणुका साहू, सोनम अग्रवाल, हेमलता साहू, सोनबती ठाकुर, धनेश्वरी मरकाम अमीन प्रधान आदि उपस्थित रहे।

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