जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अजजा व अजा के युवाओं को दिया जाएगा ऋण

दंतेवाड़ा, 10 दिसंबर 2024। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित से प्राप्त जानकारी अनुसार द्वारा आदिवासी स्वरोजगार (अनुसूचित जनजाति), अंत्योदय स्वरोजगार (अनुसूचित जाति) योजना अंतर्गत रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इस क्रम में आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति) तथा अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति ) योजनान्तर्गत स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम 50 हजार का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान निश्चित रहेगा। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अनुसार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र (सरपंच या वार्ड पार्षद द्वारा जारी) आय प्रमाण पत्र (पटवारी द्वारा जारी) (अधिकतम 1.50 लाख से अधिक ना हो) अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड (राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य) बैंक पासबुक की छायाप्रति अनिर्वाय रूप से संलग्न करना होगा ।

आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा संयुक्त जिला कार्यालय भवन के द्वितीय तल में स्थित रूम नं. 213 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नंबर (9340512911,8305832833) में संपर्क कर योजना संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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