आबकारी विभाग की आरक्षक बिना अनुमित अनुपस्थिति, 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण के निर्देश नहीं तो होगी कार्रवाई
महासमुंद, 26 नवंबर 2024। जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आरक्षक श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर समाधानकारक स्पष्टीकरण 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि आबकारी आरक्षक श्रीमती देवांगन 29 दिसंबर 2022 से अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे शासकीय सेवक जो एक माह या उससे अधिक अवधि तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, उनकी इस अवधि को सेवा-विच्छेद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे सेवकों के विरुद्ध सिविल सेवा नियम के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित की जाएगी जांच के दौरान आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी को सेवा से हटाने या पदच्युत करने की शास्ति दी जा सकती है। संबंधित अधिकारी को 15 दिन के भीतर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उपरोक्तानुसार कठोर निर्णय लिया जाएगा।
