संभागायुक्त ने अदातन अपराधी को जेल में बंद करने का दिया आदेश

दुर्ग, 10 नवम्बर 2024। संभागाआयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम के तहत आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नंदू कनौजिया को जिला से 6 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया है। नंदू कनौजिया के विरूद्ध आबकारी एक्ट के कुल सात मामले और नारकोटिक्स एक्ट के चार मामले दर्ज कर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा लड़ाई, झगड़ा एवं मारपीट के भी मामले हैं। जेल से छूट जाने के बाद से लगातार वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुई है। वर्तमान में भी शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायत लगातार मिलती रही है। नंदू कनौजिया रूआबांधा क्षेत्र में लड़कों का गेंग बना रखा है। वह अवैध रूप से शराब व गांजा जैसे नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार करने का आदी हो गया है। उनके आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आये प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर उसे जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।