लोहरीडीह कांड में हाईकोर्ट का फैसला, शिवप्रसाद की लाश का दोबारा होगा पोस्टमार्टम
कवर्धा 8 नवंबर 2024। लोहरीडीह कांड को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला दिया है। इस कांड में जान गंवाने वाले शिवप्रसाद साहू की लाश कब्र से खोदकर निकाली जाएगी और दोबारा मोस्टमार्टम होगा। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने कहा है कि, शिवप्रसाद साहू की लाश परिजनों की मौजूदगी में कब्र से निकालकर चिकित्सकों की टीम से दोबारा पोस्ट मार्टम कराया जाए। उन्होंने पीएम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि, लोहारीडीह गांव में इस हत्याकांड के बाद बड़ा बवाल मचा था। इसी मामले में मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर डिवीजन बेंच में राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट में शुरुआती जांच पड़ताल में गलती होना स्वीकार होना पाया है। अपने जवाब में शासन ने कहा कि, घटना के बाद जिस तरह परिस्थितियां बन रही थीं उसे देखते हुए शार्ट पीएम कराया गया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर शिवप्रसाद साहू के शव को उसकी बेटी को सौंप दिया गया था।
राज्य शासन की इस रिपोर्ट पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कब्र खोदकर शव को निकालने और दोबारा पोस्ट मार्टम कराने का निर्देश दिया। इससे पहले इस मामले को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई थी।
