नकली खाने का सामान, कोर्ट ने दी सजा

गरियाबंद 18 अक्टूबर 2024। अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालो पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा देवांगन होटल बोरसी ब्लॉक फिंगेश्वर के मालिक उत्तम देवांगन से खुली सेव का नमूना संकलित किया गया था। जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा असुरक्षित पाए जाने पर विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला गरियाबंद के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया है।