घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग, 10 हजार जुर्माना
रायगढ़, 15 अक्टूबर 2024. घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग पर लगातार जांच व कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
अन्नपूर्णा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट की जांच खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया। जिसमें यहां घरेलू उपयोग वाला लाल सिलेण्डर का उपयोग होटल के चूल्हे में करना पाया गया। इस संबंध में होटल संचालक को नोटिस दिया गया था। होटल संचालक आनंद कुमार शर्मा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना स्वीकार किया गया था।
