स्तरहीन खाद्य पदार्थों, लगाया गया जुर्माना

दंतेवाड़ा, 9 अक्टूबर 2024। कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा चार विभिन्न प्रकरणों के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय अनुसार अभियोगी खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन सुस्मित देवांगन, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अनुसार हुकमाराम कुमावत मां चम्पा कन्हैया बीकानेर मेन रोड बचेली से खाद्य पदार्थ ’’कलाकंद लूज’’ का जांच हेतु सैंपल लिया गया। उक्त नमूना खाद्य पदार्थ को विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा गया था, जो अमानक पाया गया।
अतः इस संबंध आरोपी पप्पू सिंह, माँ चम्पा कन्हैया बीकानेर,आरोपी हुकमाराम कुमावत माँ चम्पा कन्हैया बीकानेर, को बताओ नोटिस भेजा गया। किन्तु आरोपी न तो उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
आरोपियों पर 8 हजार जुर्माना लगाय गया है।