नकली खाद्य पदार्थ, लगाया गया जुर्माना
दंतेवाड़ा, 8 अक्टूबर 2024। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा चार विभिन्न प्रकरणों के संबंध में न्यायालय एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय अनुसार अभियोगी खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना राशि लगाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन दंतेवाड़ा सुस्मित देवांगन, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अनुसार मेन मार्केट बचेली स्थित फर्म राज किराना स्टोर्स के सूजी मानक स्तरों की जांच हेतु सैंपल लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा गया था। नमूना खाद्य पदार्थ जीबीएम सूजी मानक नहीं पाया गया है, जो कि पैकेजिंग एवं लैबलिंग विनियम का उल्लंघन है। जो इसी अधिनियम दंडनीय है। इसी प्रकरण के तहत अन्य प्रो. विक्रम गोवर, फर्म-राजा ट्रेडर्स, जगदलपुर के द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 5 अगस्त को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जबकि फर्म-राज किराना स्टोर्स, मेन मार्केट बचेली को बारम्बार नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे।
इस प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं को दोषी पाते हुए आरोपी अशोक कुमार अग्रवाल, को 6 हजार, विक्रम ग्रोवर, 6 हजार एवं गणेश बेसन मिल 8 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
