मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 12 नवंबर से, 4 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिलेगा अवसर,
11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावा-आपत्ति
धमतरी, 21 अक्टूबर 2026/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों 56-सिहावा (अजजा), 57-कुरूद और 58-धमतरी में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाली इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र नामों को विलोपित करने और प्रविष्टियों में संशोधन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर पुनरीक्षण प्रक्रिया तथा मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी दी गई।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर
विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे या उससे अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे।
मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का होगा विलोपन
पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम तथा विवाह या अन्य कारणों से संबंधित गांव में निवास नहीं करने वाले मतदाताओं के नामों के विलोपन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। वहीं, मतदाता सूची में नाम, रिश्ते, उम्र, उपनाम और जन्मतिथि जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रारूप-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकेगा। एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र की सीमा में निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के पते एवं संबंधित प्रविष्टियों में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।
मतदान केंद्रों में जमा कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 तथा प्रविष्टियों में संशोधन या अन्य संबंधित सुधार के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पात्र नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में पात्र नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें।
