घर-घर पहुंचा विधिक सहायता का संदेश, ग्रामीणों की समस्याओं का लिया जायजा
60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के तहत ग्राम पंचायत तोतर में लीगल एड क्लीनिक की पहल
कोण्डागांव, 07 सितम्बर 2026/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में संचालित 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दिनांक 26 अगस्त 2026 से प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव द्वारा लगातार गांव में डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का जायजा लिया जा रहा है।
अभियान के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनके पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी मामले, शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, दस्तावेज संबंधी समस्याओं सहित अन्य विधिक एवं सामाजिक समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाई बाधा न बने, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।
प्रतिधारक अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र द्वारा ग्रामीणों को छोटे-बड़े विवादों को समय रहते उचित विधिक सलाह के माध्यम से सुलझाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इस डोर-टू-डोर पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुलभ बनाना तथा जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ग्राम पंचायत तोतर में लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
